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JSSC CGL परीक्षा केंद्र के पास निषेधाज्ञा लागू, नकल करते पकड़े गए तो जाना पड़ेगा जेल, प्रशासन की चेतावनी - JSSC CGL Exam

JSSC CGL Exam centre. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है. प्रशासन शहर में घूम-घूम कर माइक से अनाउंसमेंट कर अभ्यर्थियों से कदाचार मुक्त परीक्षा की अपील कर रहा है.

JSSC CGL Exam
जेएसएससी भवन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 20, 2024, 7:37 PM IST

रांची: विवादों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक पात्रता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 यानी सीजीएल का आयोजन 21 और 22 सितंबर को किया जाएगा. रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाली इस परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के बाद जिला स्तर पर कड़ी प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं.

परीक्षा 21.09.2024 और 22.09.2024 को प्रथम पाली में सुबह 08:30 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरी पाली में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक और तीसरी पाली में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगी. रांची में इस परीक्षा के लिए 131 केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने तथा इन परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी तथा रांची एसएसपी ने पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है.

माइकिंग करती पुलिस (ईटीवी भारत)

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों या असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाने तथा विधि-व्यवस्था बाधित करने की संभावना को देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है.

जिला प्रशासन के इस निर्देश का रखें ध्यान

  • पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को इससे छूट दी गई है.
  • किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.
  • किसी भी प्रकार का हथियार, जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी को इससे छूट दी गई है.
  • किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, जैसे लाठी, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी-भाला आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा.
  • किसी भी प्रकार की सभा या सार्वजनिक बैठक का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा.
  • यह प्रतिबंध 21.09.2024 एवं 22.09.2024 को प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 08:30 बजे तक प्रभावी रहेगा.

होटल एवं सार्वजनिक स्थल पर रखी जा रही है नजर

इधर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय नजर आ रहा है. जिला प्रशासन जगह-जगह प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को कदाचार से बचने की चेतावनी दे रहा है. जिला प्रशासन होटलों व लॉज में मुन्नाभाई पर भी नजर रख रहा है. परीक्षा के दौरान पकड़े जाने पर गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. प्रचार वाहनों के माध्यम से जिला प्रशासन आम जनता से स्वच्छ व कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन में सहयोग की अपील कर रहा है. लोगों से कहा गया है कि वे परीक्षा को लेकर फैलाए जा रहे किसी भ्रम या भ्रामक सूचना का शिकार न हों. आम जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला प्रशासन को दें.

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