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देश में तीन नए कानून लागू, पुलिस अधिकारियों और फील्ड अफसरों को दी जा रही ट्रेनिंग - New Criminal Laws - NEW CRIMINAL LAWS

NEW LAWS IN PLACE OF IPC, 1 जुलाई से 3 नए कानून देश में लागू हो गए. इसको लेकर डीडवाना में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और नए कानूनों की जानकारी दी गई.

देश में तीन नए कानून लागू
देश में तीन नए कानून लागू (ETV Bharat Kuchaman)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 1, 2024, 5:02 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 7:58 PM IST

देश में तीन नए कानून लागू (ETV Bharat Kuchaman)

कुचामनसिटी.आज से देशभर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं. इस मौके पर जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे. जिला मुख्यालय और उपखंड स्तरीय कार्यकम में वीसी के जरिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े रहे. प्रदेश के मुखिया ने वीसी के जरिए सभी जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारियों से संवाद किया. इस दौरान नए कानून को लेकर जानकारियां दी गईं. डीडवाना कुचामन जिले में भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुए.

ये किए गए बदलाव :नवीन कानून की जानकारी देते हुए डीडवाना एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आपराधिक विधि में अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाया गया है. साथ ही सजा के भय के बगैर विचारों को अभिव्यक्त करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया गया है, जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं.

इसे भी पढ़ें:पुराने कानून औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतीक, नए आपराधिक कानूनों में न्याय की भावना का समावेश- सीएम

उन्होंने नए कानून में औपनिवेशिक सोच और राजद्रोह के कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर उसके स्थान पर देशद्रोह को स्थान दिया गया है, जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करता है. नए कानूनों में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जीरो FIR और ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. साथ ही नए कानून के अनुसार अब थाने जाए बगैर भी एसएमएस, व्हाटऐप्स और ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी दर्ज करवाई जा सकेगी. साथ ही ईमेल के जरिए भी अब समन भेजे जा सकेंगे.

वहीं, जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं, ताकि अपराधी किसी भी सूरत में अपराध की सजा से बच नहीं सके. नए कानून के आने से हार्डकोर क्रिमिनल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. पीड़ित और गवाहों को धमकी या लालच देकर प्रभावित करना, कोर्ट के बाहर समझौता करना अब आसान नहीं हो सकेगा. नए कानून को लेकर पुलिस अधिकारियों और सभी फील्ड अफसर को ट्रेनिंग दी जा रही है. 30 जून की रात 12 बजे तक दर्ज मुकदमों का ट्रायल पुराने कानून के तहत ही होगा. डीडवाना में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सुरक्षा सखी और शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए.

Last Updated : Jul 1, 2024, 7:58 PM IST

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