नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है. अतिरिक्त बोझ पड़ने की वजह से अभिभावक परेशान हैं. शिक्षा निदेशालय ने नया सत्र शुरू होने से पहले सभी प्राइवेट स्कूलों को एक आदेश जारी करके कहा था कि अगर स्कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं तो फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को पहले शिक्षा निदेशालय को भेजें. शिक्षा निदेशालय उनके प्रस्ताव का ऑडिट कराएगा और इसके बाद फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी. निदेशालय से अनुमति मिलने के बाद ही स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं. लेकिन, स्कूलों ने इस आदेश को धता बता दिया. द्वारका सेक्टर-3 स्थित डीपीएस पब्लिक स्कूल ने अपनी फीस में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी कर दी है.
शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों पर नहीं की जाती सख्त कार्रवाई- अभिभावक
दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने बताया कि प्राइवेट स्कूल हमेशा अपनी मनमानी करते हैं. ये शिक्षा निदेशालय द्वारा उनकी प्रस्तावित फीस को मंजूरी देने से पहले ही फीस वसूलना शुरू कर देते हैं. इनका हर साल का यही रवैया है. लेकिन, शिक्षा निदेशालय की तरफ से स्कूलों के खिलाफ कभी भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है. इस वजह से इन स्कूलों का मनमाना रवैया जारी रहता है. शिक्षा निदेशालय को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. लेकिन, निदेशालय सिर्फ इनको बिना अनुमति के फीस न बढ़ाने का एक ऑर्डर जारी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है.
द्वारका में रहने वाले प्रवीण कुमार ने बताया कि उनका बेटा डीपीएस पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 द्वारका में छठी क्लास में पड़ता है. नए सत्र में स्कूल ने उसकी फीस 10% बढ़ा दी है. जबकि स्कूल को शिक्षा निदेशालय से फीस बढ़ाने की अभी अनुमति नहीं मिली है. शिक्षा निदेशालय को स्कूल ने फीस बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा था वह प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है.
वर्ष 2019 से लेकर अब तक करीब दोगुनी हो चुकी है फीस
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी स्कूल ने 2021 से पहले जो भी फीस बढ़ाने के प्रस्ताव निदेशालय को भेजे थे वह भी निदेशालय द्वारा रद्द कर दिए गए थे. इसके बावजूद स्कूल ने प्रस्तावित फीस वसूलना जारी रखा. वर्ष 2019 से लेकर अब तक स्कूल की हर कक्षा की फीस करीब दोगुनी हो चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कई अभिभावकों ने मुकदमा भी दायर कर रखा है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है. प्रशांत भूषण इस मामले में हमारी ओर से वकील हैं. इसके साथ ही अशोक विहार फेस चार स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल ने भी शिक्षा निदेशालय की बिना अनुमति 20% फीस बढ़ा दी है.