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सेंट्रल जेल में चला धारदार हथियार, आरोपी बंदी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर - Surguja Central Jail

Prisoner attacked in Surguja सेंट्रल जेल सरगुजा में कैदी पर जानलेवा हमला हुआ था.इस मामले में पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है.Surguja Central Jail Stabbing case

Prisoner attacked in Surguja
सेंट्रल जेल में चला धारदार हथियार (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 1, 2024, 4:24 PM IST

सरगुजा : सेंट्रलजेल के अंदर बंदी पर धारदार हथियार से कैदी पर हमला करने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने अब अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ मुख्य प्रहरी की शिकायत पर कार्रवाई की है. लेकिन इस घटना के बाद अब भी बड़ा सवाल यही है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी के पास बैरक में धारदार हथियार ब्लेड कैसे पहुंचा.



किस कैदी पर हुआ हमला :धमतरी के श्रद्वा नगर आमा तालाब रोड निवासी उत्तम रामटेके पिता देवन्द्र रामटेके को न्यायालय से धारा 302, 27(1) आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाने के बाद कैदी को रायपुर जेल से प्रशासनिक आधार पर सेंट्रल जेल सरगुजा भेजा गया था. बंदी उत्तम रामटेके जेल के अंदर बैरक नंबर 8 में रखा गया था.


28 जुलाई की शाम लगभग साढ़े पांच बजे बैरक में लूडो खेलने के दौरान हुए विवाद में उत्तम रामटेके ने धारा 306 के तहत सजायाफ्ता कैदी विनय पांडेय आत्मज चन्द्रसेन पांडेय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. ब्लेड के हमले में विनय कुमार पांडेय को चेहरे पर चोट आई थी. इस दौरान बैरक में मौजूद बंदी सूरज कुजूर ने बीच बचाव किया.


आरोपी कैदी के खिलाफ अपराध दर्ज:इस मामले में सेंट्रलजेल के मुख्य प्रहरी तारा प्रकाश बाग ने मणिपुर थाने में घटना की शिकायत की थी. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी और बंदी उत्तम रामटेके के खिलाफ बीएनएस की धारा 118(1) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

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