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बारिश में उजागर हुई सड़कों की बेहाली, 15 सितंबर तक खुदाई पर रोक - Excavation Banned In Jaipur

Excavation Banned In Jaipur, जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में अब रोड कटिंग नहीं की जाएगी. राज्य सरकार के आदेश के बाद निगम आयुक्त ने सड़कों पर किसी भी तरह की खुदाई पर आगामी 15 सितंबर तक रोक लगा दी है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 5, 2024, 3:52 PM IST

Excavation Banned In Jaipur
15 सितंबर तक खुदाई पर रोक (ETV BHARAT JAIPUR)

बारिश में उजागर हुई सड़कों की बेहाली (ETV BHARAT JAIPUR)

जयपुर.हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में अब रोड कटिंग नहीं की जा सकेगी. राज्य सरकार के आदेश के बाद निगम आयुक्त ने सड़क पर किसी भी तरह की खुदाई पर आगामी 15 सितंबर तक रोक लगा दी है. साथ ही मानसून सीजन में बारिश के चलते सड़कों पर हो रहे गड्ढों की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं, जल भराव वाले क्षेत्र को चिन्हित कर वहां मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं. राजधानी में बारिश की झड़ी लगी हुई है और इसी बारिश ने शहर की सड़कों के हालातों को उजागर कर दिया है. जगह-जगह सड़कें धंसने, सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क और जल भराव ने न सिर्फ यातायात को बाधित किया है, बल्कि दुर्घटनाओं को भी न्योता दिया है.

घाट की गुनी टनल के पास एक जर्जर मकान धराशाही हो गया. बंधा बस्ती में तो नाला तक क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर दरार पड़ गई, जिसके बाद प्रशासनिक महकमें ने सुध ली है. हेरिटेज निगम आयुक्त ने भी वर्षाकाल के दौरान 15 जून, 2024 से 15 सितंबर, 2024 तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग को प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही वर्तमान में भी कई स्थलों पर नाली,सीवर और सड़क कार्यों के लिए रोड कटिंग की हुई है. ऐसे में फिलहाल रोड कटिंग से संबंधित कार्यों पर रोक लगा दी गई है. यदि पहले रोड कटिंग कर कार्य प्रगति पर है तो ऐसे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने, गड्ढों को भरने, गहरी खुदाई नहीं करने, सुरक्षा की दृष्टि से स्थाई व्यवस्था या फिर बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

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उधर, जेडीए आयुक्त ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में में भ्रमण कर वर्षा जनित समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के आदेश दिए हैं. साथ ही क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड और रीको से समन्वय रखते हुए वर्षा जनित समस्याओं से आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

इससे पहले राज्य में जारी वर्षा के बाद राहत कार्यों के लिए मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स, नगर निगम के आयुक्त और फील्ड ऑफिसर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगले 72 घंटों में होने वाली संभावित भारी वर्षा के लिए तैयार रहने, मौसम के पूर्वामानों की बारिकी से निगरानी करने, आपातकालिन सेवाओं को सक्रिय करने, जल भराव को रोकने, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को कम करने और आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए थे.

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