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स्क्रैप माफिया रवि काना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पूछताछ, पुलिस ने कोर्ट से मांगी इजाजत - Scrap mafia ravi kana CASE - SCRAP MAFIA RAVI KANA CASE

SCRAP MAFIA CASE: स्क्रैप माफिया रवि काना से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए पूछताछ करने के लिए पुलिस ने अदालत से अनुमति मांगी है. अदालत इस पर 26 जून को सुनवाई करेगी.

स्क्रैप माफिया रवि काना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पूछताछ,
स्क्रैप माफिया रवि काना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पूछताछ, (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 22, 2024, 10:48 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:स्क्रैप माफिया रवि काना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. रवि काना ने नोएडा के जिला सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दी है, पर अभी तक उसे जमानत नहीं मिली है. वहीं, पुलिस कस्टडी डिमांड पर लेकर रवि काना से पूछताछ कर चुकी है. ऐसे में एक बार फिर पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवि काना से पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है.

बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा काफी सवालों को तैयार किया गया है. इस बार की पूछताछ में कई अहम सुराग और सबूत पुलिस के हाथ रवि काना के माध्यम से लगने वाले हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली पूछताछ की अनुमति के लिए न्यायालय मे पुलिस द्वारा अपना पक्ष रखा गया है. इस मामले में अदालत 26 जून को सुनवाई करेगी.

जानकारी के अनुसार, माफिया रवि काना से पूछताछ कर उसके गैंग, मददगारों और काले धंधे में लिप्त लोगों तक पुलिस पहुंचना चाहती है. जेल में बंद रवि काना वाले मामले में कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह लोडर ट्रक को जब्त कराया है. जब्त की गई संपत्ति अनुपयोगी अवस्था में थे. इस मामले में पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काना की रिमांड मांग रही है. अगर अदालत में यह अर्जी स्वीकार होती है तो पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उससे पूछताछ कर सकेगी. स्थानीय अदालत स्तर पर स्क्रैप माफिया की सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है.

लुक्सर जेल में है स्क्रैप माफिया:रवि काना को नोएडा पुलिस द्वारा थाईलैंड से गिरफ्तार कर नोएडा लाया गया. करीब डेढ़ महीने से अधिक समय से वह ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है. रवि काना के साथ ही उसकी बिजनेस पार्टनर और प्रेमिका काजल भी जेल में ही बंद है. निचली अदालत से रवि काना को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. वहीं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अर्जी लगाने में रवि काना के वकील और साथी लगे हुए.

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