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पॉक्सो आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए मिली अंतरिम जमानत - high court news - HIGH COURT NEWS

पॉक्सो आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2024, 12:49 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत अर्जी पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए युवक को पीड़िता से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने ज़मानत के साथ शर्त लगाई है कि यदि आरोपी जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या कोई शिकायत दर्ज कराता है तो अंतरिम जमानत स्वत: रद हो जाएगी. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ के समक्ष ने यह आदेश आरोपी और पीड़िता ने उपस्थित होकर कहा कि वे शादी करना चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत दी.

आरोपी पर प्रतापगढ़ के कंधई थाने में पॉक्सो, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में पीड़िता के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है. वह 2 जनवरी 2024 से जेल में है. आरोपी का कहना था कि दूसरे धर्म का होने के कारण पीड़िता के परिवार ने उस पर केस दर्ज कराया है जबकि पीड़िता से आपसी सहमति से उनके बीच रिश्ता बना है. लड़की ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में कहा कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है. दोनों पहले से साथ रह रहे हैं और उनके एक बच्चा भी है जो अब एक महीने से अधिक का हो चुका है. सरकारी वकील ने कहा कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता केवल 17 वर्ष की थी.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 3 जुलाई तक इस शर्त पर जमानत दी है कि वह जेल से रिहाई के 15 दिनों के भीतर पीड़िता के साथ शादी करेगा. इसके बाद 15 दिनों के भीतर शादी पंजीकृत करानी होगी. विवाह प्रमाण पत्र को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

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