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हिमाचल में 8.30 लाख किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि की सौगात, पीएम मोदी ने जारी की किस्त - PM KISAN SAMMAN NIDHI

पीएम मोदी भागलपुर से पीएम किसान निधि सम्मान योजना की राशि जारी की दी है. इसमें हिमाचल के 8 लाख से अधिक किसान शामिल हैं.

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कॉन्सेप्ट इमेज (PM Kisan Yojna Website)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 24, 2025, 2:29 PM IST

Updated : Feb 24, 2025, 6:22 PM IST

शिमला: आज पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (Direct Bank Transfer) के जरिए देशभर के किसानों को जारी की. इससे पहले 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की गई थी. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में करीब 22000 करोड़ जारी हुए. हिमाचल में 8 लाख 30 हजार किसानों को ये किस्त जारी हुई. 18वीं किस्त के दौरान हिमाचल के 81, 8964 किसानों के खाते में पीएम किसान निधि आई थी.

क्या है ये योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए छह साल हो चुके हैं. खासतौर पर गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने के इरादे से शुरु की गई थी. इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 3 किस्तों में छह हजार रुपये डीबीटी के जरिए बैंक खाते में डाले जाते हैं, यानि हर चार महीने में एक किस्त के जरिए दो हजार रुपये दिए जाते हैं. ये योजना मध्यम वर्गीय किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, ताकि ये किसान बेहतर गुणवत्ता के बीज, उर्वरक खरीद पाएं. अब तक 18 किस्तों में 3.5 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. आपने भी अगर किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपको 19वीं किस्त का लाभ मिला है या नहीं, तो आपhttps://pmkisan.gov.in/ पोर्टल के फार्मर कॉर्नर पर ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

स्टेट्स चेक करने का प्रोसेस

  • वेबसाइट पर जाने के बादबेनिफिशरी स्टेटस पर पर क्लिक करें.
  • अपना आधार नंबर डालें
  • आधार नंबर दर्ज करने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके सामने आपका स्टेट्स शो करेगा और आप जान पाएंगे कि आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि भेजी गई है या नहीं. इसके अलावा बेनिफिशरी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

अग आप भी किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशनपर क्लिक करें. शहरी क्षेत्र के किसान अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के किसान रुरल रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें. यहां मांगी गई जानकारी जैसे आधार नंबर, स्टेट की जानकारी दर्ज करने के बाद GET OTP पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी ज़मीन की जानकारी दर्ज करें. जमीन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करके सेव करें. कैप्चा कोड डालने भरने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें. इस तह आप पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

eKYC आवश्यक

सभी पीएम किसान पंजीकृत किसानों को अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पीएम किसान योजना में किसानों के लिए उपलब्ध ई-केवाईसी के तीन तरीके हैं ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ), बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी (कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) पर उपलब्ध), और चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी (लाखों किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध).

ये लोग नहीं होंगे पात्र

  • पूर्व में या वर्तमान में संवैधानिक पदों बैठे व्यक्ति.
  • पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष.
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • वो सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं.

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Last Updated : Feb 24, 2025, 6:22 PM IST

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