हरियाणा: बिजली की बचत और सस्ती खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है. खेती को मुनाफे का सौदा बनाकर किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसी के चलते अब हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. सोलर पंप लगाने पर सरकार 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.
कब तक कर सकते हैं आवेदन- करनाल की अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 19 जनवरी से विभाग में आवेदन दे सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 तक रखी गई है. ये योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत चलाई जा रही है. किसानों को सोलर पंप के लिए ये सब्सिडी इसी योजना के तहत दी जा रही है.
योजना का फायदा कौन ले सकता है- डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित सोलर ट्यूबवेल के ऊपर काफी अच्छा अनुदान दिया जा रहा है. जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक का सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है. इस वर्ष के लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी का चयन परिवार के वार्षिक आय और भूमि के आधार पर किया जाएगा. इसमें जो भी किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं वो पोर्टल पर कंपनी का चयन करके अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे. इसकी जानकारी उनके मोबाइल नंबर और विभाग की वेबसाइट पर दे दी जायेगी.
कैसे और कहां करें आवेदन- पूरी जानकारी देते हुए करनाल की एडीसी ने बताया कि आवेदन विभाग के पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. ये पोर्टल राज्य सरकार द्वारा किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए इस योजना का फायदा देने के लिए चलाया गया है. वहीं अगर इसके बारे में किसानों को और अधिक जानकारी लेनी है तो वो लघु सचिवालय की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 16 में विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.