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उत्तराखंड में गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को होगी जेल! भरना पड़ेगा 10 हजार तक का जुर्माना

गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन, जुर्माने के साथ जेल भी पड़ सकता है जाना.

Dr Pandit Rajendra Anthal
गायों की सुरक्षा को लेकर नियम (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 28, 2024, 5:15 PM IST

Updated : Oct 28, 2024, 7:03 PM IST

रुद्रप्रयाग:गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी. यदि कोई व्यक्ति गौवंश का उपयोग करने के बाद उन्हें सड़कों में छोड़ेगा, तो उसे जेल की हवा खाने के लिए भी तैयार रहना होगा. साथ ही ऐसे व्यक्ति पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसको लेकर गौ सेवा आयोग नए नियम बनाने जा रहा है.

गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र अणथ्वाल सोमवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे. यहां उन्होंने रैंतोली में गौशाला का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की. गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र अणथ्वाल ने कहा कि गौ सेवा आयोग की ओर से गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन को लेकर ठोस नीति बनाई जा रही है.

उत्तराखंड में गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को होगी जेल! (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि गौवंश की स्थिति को सुधारने को लेकर प्रदेश सरकार धरातल पर कार्य कर रही है. जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के विभिन्न जगहों पर गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनका वो निरीक्षण भी कर रहे हैं. निरीक्षण के दौरान रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के रैंतोली में बनाई जा रही गौशाला में कमियां पाई गई हैं. यहां भवन तो बन गया है, लेकिन गौवंश को घूमने-फिरने के साथ ही चारापत्ती की कोई व्यवस्था नहीं है. यहां गौशाला के पास में ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है, जिससे दुर्गंध फैल रही है. ऐसे में जिलाधिकारी को अन्यत्र जगह पर गौशाला निर्माण के निर्देश दिए गए हैं.

गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने गौशाला का निरीक्षण किया. (ETV Bharat)

वहीं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित डॉ राजेन्द्र अणथ्वाल ने कहा कि कुछ लोग गौवंश का उपयोग करने के बाद सड़कों में छोड़ रहे हैं, जो सही नहीं है. कई बार वाहनों की चपेट में आने से गौवंश चोटिल हो रहे हैं. रैंतोली गौशाला में एक गाय वाहन की चपेट में आकर घायल अवस्था में है, जिसका इलाज चल रहा है.

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गौवंश रखता है, उसकी फोटो के साथ टैगिंग करने को कहा गया है, जिससे उसकी ओर से कभी गौवंश को सड़क पर छोड़े जाने की दिशा में कार्रवाई की जा सके. यदि वह व्यक्ति अपने पशु को अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उसकी फोटो हटाकर खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो डाली जाएगी.

उन्होंने बताया कि गौवंश को सड़कों में छोड़ने वाले के खिलाफ पहले जहां दो हजार का जुर्माना था, वहीं अब जुर्माना दस हजार किया गया है और जेल का प्रावधान भी किया जा रहा है. जिससे गौवंश को सड़कों में छोड़ने वालों पर लगाम लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि जो लोग गौवंश को सड़कों में छोड़ रहे हैं, वे पाप के साथ ही अपराध के भी भागी बन रहे हैं.

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Last Updated : Oct 28, 2024, 7:03 PM IST

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