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आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से होगा दिव्यांगजनों की पेंशन का भुगतान, जल्द से जल्द करा लें ये काम

Divyangjan Pension Aadhaar Based Payment System: NPCI मैपर की प्रक्रिया पूरी करना है अनिवार्य, तभी जारी होगी दूसरी त्रैमासिक किस्त.

दिव्यांगजनों की पेंशन का नया नियम.
दिव्यांगजनों की पेंशन का नया नियम. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 5 hours ago

फिरोजाबाद :पेंशन भोगी दिव्यांगजनों और कुष्ठ रोगियों के लिए काम की खबर है. इस बार लाभार्थियों की दूसरी त्रैमासिक किस्त का भुगतान अकाउंट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाएगा.इसके लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द NPCI (Nation Payment Corporation Of India) mapper प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा. यह प्रक्रिया बैंक में पूरी कराई जाएगी.

अब यह होगी व्यवस्था:जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को पेंशन की दूसरी त्रैमासिक किश्त को अकाउंट बेस्ड पेमेन्ट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेन्ट प्रणाली से किया जाना प्रस्तावित गया है. आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने-अपने बैंक खाते में NPCI (Nation Payment Corporation Of India) Mapper की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा. क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट में भुगतान मात्र इसी के जरिए किया जाएगा.

यह करना होगा:उन्होंने दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को सूचित किया है कि अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल के अपने बैंक में जाएं और NPCI मैपिंग करा लें. इसके बाद कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, फिरोजाबाद डबरई में किसी सगे-सम्बन्धी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत कराएं. ताकि कार्यालय से भी मैपिंग को अपडेट किया जा सके. इसके बाद निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा सभी को आधार बेस्ड भुगतान बैंक खाते में किया जाएगा.

पेंशन से लिंक कराएं आधार:कहा है कि जिन दिव्यांगजनों का आधार पेंशन से लिंक नहीं है, वह सभी अपने परिवार के किसी सदस्य को कार्यालय में भेजकर अपना आधार पेंशन में अनिवार्य रूप से लिंक करा लें, जिससे कि नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो सकें.

इनको मिलती है पेंशन:बता दें कि पेंशन के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाते हैं. इस योजना के तहत रजिस्टर्ड लाभार्थी को हर माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है. इसमें कुष्ठ रोग, क्षय रोग, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग शामिल होते हैं. प्रति माह के हिसाब से तय धनराशि का हर तीन महीने पर भुगतान किया जाता है.

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