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11वीं में नामांकन के लिए उसी गवर्मेंट स्कूल से मैट्रिक पास करना अनिवार्य नहीं, पटना हाईकोर्ट का आदेश - Patna High Court

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 6, 2024, 10:11 PM IST

Admission In Bihar Intermediate Classes: बिहार के सरकारी स्कूलों में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. शिक्षा विभाग के पुराने आदेश पर तत्काल रोक लगा दी गई है.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

पटना:गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी 8 मई 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया था कि वह छात्रों का उसी सरकारी विद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन ले, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने छह सप्ताह में प्रतिवादियों को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है.

पटना उच्च न्यायालय का आदेश: पटना हाईकोर्ट ने निधि कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वह छात्रों के आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए सीटें आवंटित करें.

6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई:अदालत ने माना कि उस पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों की अपनी पसंद के संस्थान में नामांकन लेने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी.

क्या है मामला?:दरअसल, पिछले दिनों बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि छात्रों का उसी गवर्मेंट स्कूल में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन लें, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की हो. अब पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

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