नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और हालिया लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत खारिज कर दी. राशिद इंजीनियर नेलोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने ले लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. बता दें कि 10 जून को सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा था कि सांसदों के शपथ लेने का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है. कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जून को एनआईए को नोटिस जारी किया था.
इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. रशीद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, रशीद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.
एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.