चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर बढ़ा दी है. सरपंचों को सौगात देते हुए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 50 विकास कार्यों का अधिकार सरकार ने दिया है. इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के पास 21, पंचायत समिति के पास 9 और जिला परिषद के पास 13 प्रकार के अलग-अलग कार्य करने का अधिकार था.
हरियाणा में पंचायतों की पावर बढ़ी: अब हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है. अब सरपंच 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इनडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपाल का निर्माण करा सकेंगे. अब विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी बना दी है. यानी अब ये 50 काम अपने और सरकार से मिले फंड से करा सकेंगे.
पंचायती राज संस्थाओं को 50 कार्यों का अधिकार: अब ग्राम पंचायतें भी अपने फंड से पीएचसी-सब सेंटर का रिपेयर से लेकर पार्क के रखरखाव, 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इंडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपालों का निर्माण और ग्रामीण खेल स्टेडियम का रख-रखाव जैसे बड़े काम करा सकेंगी.