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नाबालिग लड़की को घर में बंद कर एक सप्ताह तक किया था दुष्कर्म, पलामू कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा - Palamu Court

Rape case of minor girl. पलामू कोर्ट में दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने आरोपी को दोषी करार देती हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

Rape Accused Sentenced
व्यवहार न्यायालय पलामू (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 24, 2024, 8:16 PM IST

पलामूः जिला व्यवहार न्यायालय पलामू के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376( 1) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी

जुर्माने की राशि नहीं देने पर दुष्कर्म के दोषी को चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त को आईपीसी की धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा आठ में दो वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ले जाकर नाबालिग से सात दिनों तक किया था दुष्कर्म

12 नवंबर 2021 को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी क्रम में राजू कुमार उर्फ राजू राम मौके पर पहुंच गया और नाबालिग से कहा कि उसकी दादी बुला रही है. बाद में राजू राम नाबालिग लड़की को अपने साथ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ले गया था.

दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की हो गई थी गर्भवती

बलरामपुर में नाबालिग लड़की को राजू राम ने अपने घर में सात दिनों तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी नाबालिग लड़की को अपने घर में बाहर से ताला बंद कर के रखता था. बाद में नाबालिग लड़की को यह धमकी दी थी कि घटना के बारे में किसी से जिक्र करने पर जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी.वहीं दुष्कर्म के बाद लड़की गर्भवती हो गई थी.

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