जोधपुर.संसद में पांच साल पहले पारित हुए सीएए को लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हो गया है. ऐसे में अब देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की बात कही थी. इस कानून से पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम या जिन्हें भारत में रहते हुए 6 साल हो गए हैं, उनको आसानी से नागरिकता मिलेगी. इसका फायदा पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए विस्थापित हिंदू, जो जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं, उनको भी मिलेगा. उन्हें नागरिकता के लिए पाक दूतावास जाकर पासपोर्ट नवीनीकरण सहित अन्य प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा.
पाक विस्थापितों के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढा का कहना है कि इस प्रावधान से 7 साल की जगह 6 साल में नागरिकता मिल जाएगी. इसका हम स्वागत करते हैं. हमने सरकार के मांगने पर सुझाव दिया था कि इसमें समय की बाध्यता नहीं रखें, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 के बाद भी हजारों लोग पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं और यह क्रम लगातार जारी भी है. ऐसे में 1 जनवरी 2015 से अभी तक आने वालों के लिए भी जल्द नागरिकता देने के प्रावधान करने होंगे. ऐसे लोगों के लिए नागरिकता की लंबी प्रक्रिया में उलझने का दर्द खत्म नहीं होगा. इसे खत्म करने के लिए स्थाई मैकेनिज्म बनाना जरूरी है. सरकार चाहे तो लागू करते समय इसके नियमों में प्रावधान कर सकती है.
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35 हजार से अधिक कतार में :वर्तमान में जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में ही करीब 35 हजार पाक विस्थापित हिंदू बिना नागरिकता के रह रहे हैं. संगठन के अनुसार इनमें 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों की संख्या करीब 15 हजार है, जिनको सीधा फायदा पहुंचेगा. हालांकि, इससे ज्यादा लोग वंचित रह जाएंगे, जिनको आए हुए 6 साल से भी ज्यादा समय हो गया है. सोढा बताते हैं कि नागरिकता की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है. ऐसे विस्थापित जिनके पुरखे भारत में जन्में थे और वो पाकिस्तान चले गए, उनके लिए भी 7 साल का प्रावधान है. इसके अलावा 12 साल इंतजार करना पड़ता है, जबकि सच तो ये है कि भारत आने के बाद लंबी कानूनी और कागजी प्रक्रिया के चलते नागरिकता मिलने में 15 से 20 साल लग रहे हैं.