नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा न्यायिक सेवा प्रिलिम्स परीक्षा 2017 के पेपर लीक मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने ट्रायल कोर्ट को 15 अप्रैल तक इस मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से दस्तावेज मंगाने का आदेश देने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के वकील चरणजीत सिंह बख्शी और अमित साहनी की उस दलील को मंजूर कर लिया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से दस्तावेज मंगाने का सही समय ट्रायल कोर्ट में बचाव पक्ष की गवाही के वक्त होगा.
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