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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 5 hours ago

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राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की 10वीं व 12वीं के परीक्षा फॉर्म में संशोधन का मौका, 4 अक्टूबर को अंतिम तिथि - Amendment In Examination Form

Amendment In Examination Form, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में संशोधन प्रक्रिया जारी है. इसकी अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है.

Amendment In Examination Form
10वीं व 12वीं के परीक्षा फॉर्म में संशोधन का मौका (ETV BHARAT AJMER)

अजमेर :राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में संशोधन प्रक्रिया जारी है. इसकी अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है. 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया है. बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के बताया कि बोर्ड की वेबसाइट और कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0145- 2632866, 2632867, 2632868 और 0145-2627454 पर फॉर्म के ऑनलाइन करेक्शन संबंधी जानकारी ली जा सकती है.

परीक्षा के लिए करीब 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है. बोर्ड के अनुसार इस बार उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (व्यवसायिक), वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी, 2025 को शुरू होगी. जबकि माध्यमिक, माध्यमिक (व्यवसायिक), प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी, 2025 से शुरू होगी.

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इनमें होगा करेक्शन :शर्मा ने बताया कि 11 प्रकार की पूर्व में भरी गई ऑनलाइन सूचनाओं में संशोधन किए जा सकते हैं. इनमें पिता-माता के नाम (केवल स्पेलिंग), लिंग (Gender), माध्यम (Medium),बीपीएल. (BPL), जाति श्रेणी (Cast Category), पता व फोन नंबर, अन्य (Other Special Code) (टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थी को छोड़कर), श्रेणी (Category), पूर्व शैक्षणिक योग्यता, फोटो व हस्ताक्षर स्केनिंग पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक/तिथि आदि शामिल है.

इनमें नहीं होगा करेक्शन : उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में पूर्व में भरी गई इन 5 सूचनाओं में संशोधन नहीं किए जा सकेंगे. मसलन परीक्षार्थी के नाम और जन्मतिथि, प्रायोगिक विषय जिनमें प्रायोगिक शुल्क अपेक्षित है. अतिरिक्त विषय (Additional Subject ) नहीं जोड़ा जा सकेगा. वर्ग परिवर्तन की स्थिति में प्रायोगिक विषय के कारण यदि शुल्क पृथक से जमा कराने की स्थिति बनती है तो संशोधन नहीं किया जा सकेगा. ऐसे में सभी संशोधन, जिनमें अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित हो, ऑनलाइन संशोधन नहीं किए जा सकेंगे.

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