मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर मेंआठ साल की बच्ची को गंदा वीडियो दिखाने और बैड टच करने के मामले में पड़ोस के दादा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने आरोपी पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कैद होगी. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि ''मामले में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे, जो कि सजा का मूल आधार है.''
बच्ची को गलत तरीके से छूता था शख्स: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जब पड़ोस के दादा घर में चॉकलेट लेकर आए तो बच्ची ने न तो चॉकलेट लिया और न ही माता-पिता के कहने पर उसने रिश्ते के दादा को प्रणाम किया, बल्कि मुंह बनाकर बच्ची वहां से चली गई. कक्षा एक में पढ़ रही करीब आठ साल की बच्ची का बुजुर्ग के प्रति यह व्यवहार देखकर माता-पिता उस समय तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन रात में सोने के समय मां ने बच्ची से इसका कारण पूछा. तब बच्ची ने उसकी करतूत की जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस का दादा गंदा वीडियो दिखाकर बैड टच करता था.
गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है आरोपी:वहीं मासूम के बताने के बाद बच्ची के पिता पारू थाना पहुंचे और 13 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई. जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की. छानबीन के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया. इसके बाद 10 मार्च 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उस समय से आरोपी जेल में ही बंद है. कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली. हालांकि जेल में बीती अवधि भी सजा में गिनी जाएगी.