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नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 साल कैद के साथ 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया - sentenced rapist 20 year prison

Nuh Court Sentenced Rapist: नूंह में नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है और 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी ने 2019 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

Nuh Court Sentenced Rapist
Nuh Court Sentenced Rapist

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 29, 2024, 3:03 PM IST

नूंह:हरियाणा के जिला नूंह कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार दिया है. इस मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. जबकि 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगााय है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. दोषी ने पांच साल पहले थाना फिरोजपुर के अंतर्गत वारदात को अंजाम दिया था. कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में 6 लाख रुपये मदद देने का भी निर्देश जारी किया है.

विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि मई 2019 में 8 साल की बच्ची अपने घर पर खेल रही थी. जबकि परिजन मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे. इस दौरान 40 साल के रघुवीर ने बच्ची को जबरन घर से उठाया और उसके साथ मारपीट कर गला दबाकर आरोपी ने नाबलिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई. परिजनों को स्थानीय लोगों ने बच्ची के साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया. पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो आरोपी से पूछताछ के बाद घटनास्थल पर ले जाकर निशान देई कराई. साथ ही पुलिस ने सभी जरुरी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए. विशेष अभियोजक ने बताया कि इस मामले में गवाहों के बयानों के साथ-साथ जुटाए गए सभी जरुरी साक्ष्यों की अदालत में मजबूती से पैरवी की गई. करीब 5 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चलती रही. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने दोषी को एक बार भी जमानत नहीं दी.

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