जोधपुर:राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिल्डरों द्वारा बेचे जाने वाली प्रॉपर्टी के मामले में एक बड़ा आदेश पारित करते हुए कहा कि पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं का यूडीएच एवं निगम को प्रमाण पत्र देना होगा. उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी बेची जाएगी. मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास की खंडपीठ में एक आवासीय कॉलोनी के रहवासियों की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बार-बार अधिकारी केवल समय ले रहे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई.
हाईकोर्ट ने कहा कि अब से, राज्य में विकास प्राधिकरण-यूडीएच और निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बिल्डर को भवन विनियमों के तहत उस पर लगाए गए सभी दायित्वों को पूरा किए बिना भूखंड और मकान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह केवल तभी संभव है जब विकास प्राधिकरण यह प्रमाणित करता है कि बिल्डर द्वारा विकसित कॉलोनी सभी मामलों में रहने योग्य है. यानी कि भविष्य के रहने वालों के लिए विकसित जल निकासी सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं और पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं. जिसमें विनियमों के अनुसार अन्य सभी सुविधाएं शामिल हैं. तभी आवासीय स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति होगी.
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