नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने की आरोपी देवांगन कलीता की जांच से संबंधित केस डायरी को संरक्षित रखने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को करने का आदेश दिया.
केस डायरी में दर्ज बयान कानूनी तौर पर वैध नहीं:देवांगन कलीता की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि केस डायरी में पूर्व की तिथियों को अंकित कर बयानों को दर्ज किया गया है जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है. उन्होंने मांग की कि केस डायरी के दस्तावेजों को संरक्षित रखने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं. तब कोर्ट ने कहा कि हम एकतरफा आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का जवाब आने दीजिए. कलीता की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर सुनवाई चल रही है. आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने केस डायरी में पूर्व की तिथियों वाले बयानों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि देवांगन कलीता की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करवाने में मुख्य भूमिका थी.