नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर हमला करने के आरोपी दो लोगों को हत्या के प्रयास के अपराध से बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दो आरोपियों को नोटिस जारी किया. इसके बाद जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने अगली सुनवाई 21 मई को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि दोनों आरोपी तैयारी के साथ घटनास्थल पर आए थे. दोनों आरोपी उमर खालिद को फेसबुक पर स्टॉक कर रहे थे, जिससे उन्हें उसका लोकेशन मिल गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्त 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास उमर खालिद पर दो लोगों ने हमला किया था. आरोपियों ने उमर खालिद पर पिस्तौल तान दी. बाद में उमर खालिद के दोस्तों के हस्तक्षेप के बाद दोनों आरोपी वहां से भागे.