नई दिल्ली/नोएडा:नोएडा केसेक्टर-18 में आठ मंजिला कामर्शियल इमारत को सील किया गया है. इस इमारत में बड़ी-बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं. इस प्लाट का एरिया 141 वर्गमीटर है. आवंटी द्वारा नोएडा प्राधिकरण का बकाया नहीं देने पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है. प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि बकाया नहीं देने के एवज में प्राधिकरण ने 20 अप्रैल 2023 को आंवटी का प्लाट कैंसिल कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ आवंटी ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था.
हाईकोर्ट ने 1 मई 2023 को याचिका निरस्त करते हुए आवंटी को 15 मई 2023 तक या उसके पहले 5 करोड़ रुपए प्राधिकरण में जमा करने और बाकी के 16 करोड़ रुपए त्रिमासिक चार किस्तों में जमा करने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, आवंटी को प्रत्येक किस्त में 4 करोड़ रुपए प्राधिकरण को देने थे. प्राधिकरण ने बतौर आवंटी किस्त बनाते हुए 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 15 फरवरी 2024 और 15 मई 2024 तक की तारीख तय की. इस दौरान आवंटी ने एक रुपए भी प्राधिकरण में जमा नहीं किए और न प्राधिकरण के पत्र का जवाब दिया.