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एनजीटी की टीम ने की चांडिल के कपाली गौरी घाट में छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त, एनजीटी कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट - NGT Team Raid In Seraikela

Illegal sand mining in Seraikela. हाईकोर्ट के आदेश पर एनजीटी की तीन सदस्यीय टीम अवैध बालू खनन मामले की जांच के लिए सरायकेला के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कपाली गौरी घाट पहुंची. टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त किया है.

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NGT Team Raid In Seraikela

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 9, 2024, 5:20 PM IST

जानकारी देते एनजीटी की टीम में शामिल पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी राजीव रंजन .

सरायकेला-खरसावां: जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले की खबरें मीडिया में प्रकाशित होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. इसे लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर एनजीटी की तीन सदस्यीय टीम मंगलवार को कपाली गौरी घाट पर अवैध बालू खनन की जांच करने पहुंची थी.

जांच के दौरान डोबो गौरी घाट से भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त

हाईकोर्ट ने मामले में एनजीटी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी. टीम में मुख्य रूप से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी राजीव रंजन, जिला कार्यपालक दंडाधिकारी समेत सरायकेला एडीएम शामिल थे. टीम ने कार्रवाई के दौरान डोबो गौरी घाट से भारी मात्रा में अवैध बालू का स्टॉक जब्त किया है.

एनजीटी कोर्ट में 15 अप्रैल को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

इस संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को डोबो गौरी घाट पहुंचकर टीम ने जांच की है. संबंधित रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी कोर्ट में 15 अप्रैल को सौंप दी जाएगी. इसके बाद एनजीटी कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.

स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में टीम ने साधी चुप्पी

कपाली गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर एनजीटी द्वारा गठित टीम में शामिल अधिकारियों ने चुप्पी साध ली. उन्होंने बस इतना कहा कि फिलहाल मामला एनजीटी कोर्ट में लंबित है.वहीं एनजीटी टीम की जांच से अवैध बालू कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है. मामले में बड़ी कार्रवाई होने की चर्चा है.

हाईकोर्ट ने मामले में लिया था स्वतः संज्ञान

गौरतलब हो कि स्वर्णरेखा नदी के गौरी घाट से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन संबंधित मामले लगातार आ रहे थे. वहीं स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहा था. मीडिया में खबरें आने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एनजीटी को कार्रवाई का आदेश दिया है.

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