शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी को ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए. गौैरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के आदेश दिए थे. इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. इसके बाद दोनों को राहत मिली थी.
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने हुए है. इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरा बताते हाईकोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अवगत करवाया था. इस ई-मेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे.