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न्यूजक्लिक मामला: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ी - प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती

NewsClick case: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 29, 2024, 2:47 PM IST

Updated : Jan 29, 2024, 6:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने यह आदेश दिया. सोमवार को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. 20 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी थी.

22 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने दोनों को 20 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 22 दिसंबर 2023 को ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय और दे दिया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच के लिए 90 दिन और दिए जाने की मांग की थी. कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी.

यह भी पढ़ें-न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में दी अर्जी

बता दें, प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया.

Last Updated : Jan 29, 2024, 6:37 PM IST

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