जयपुर.जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वितीय ने मोटरसाइकिल इंजन में घटिया पार्टस लगाने व रिपेयर सही तरीके से नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष करार दिया है. इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यादव होंडा केयर, कालवाड रोड के शिव कुमार यादव पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने इंजन की मरम्मत के पहले वसूली राशि 8,717 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश भागचंद कुमावत के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि परिवादी की मोटरसाइकिल में खराबी आने पर 7 जून, 2016 को उसने विपक्षी के यहां से इंजन की रिपेयर व सर्विस करवाई और उसकी सलाह पर कुछ पार्ट्स भी लगवाए. विपक्षी ने रिपेयर का काम गारंटी से करने व इसमें ओरिजनल पार्ट्स लगाने का वादा किया और कहा कि कोई भी परेशानी होगी तो निशुल्क सर्विस व रिपेयर करेगा. इसके बावजूद दो-तीन दिन बाद ही मोटरसाइकिल बंद होने लगी और उसके इंजन से तेज आवाज आने लगी.