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9 मार्च को गाजियाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादों का होगा निपटारा - गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत

National Lok Adalat on 9 March: आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. यह आयोजन गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 6, 2024, 8:03 PM IST

9 मार्च को गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

नई दिल्ली/गाजियाबाद:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज सुनील कुमार के मुताबिक 9 मार्च 2024 को गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) लगेगी. लोक अदालत में तकरीबन सवा तीन लाख वादों का निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें चालान के मामले, वैवाहिक मुकदमे, सिविल प्रकृति के वाद, मोटर क्लेम और एक्सीडेंट के मामले, बैक रिकवरी आदि संबंधित मामले चिह्नित किए गए हैं.

लोक अदालत में बैंक लोन रिकवरी संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए तकरीबन 70,000 बैंक उपभोक्ताओं को विभिन्न बैंक द्वारा नोटिस भेजा गया है. इस दौरान बैंक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो मौके पर ही उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कर बैंक लोन रिकवरी संबंधित वादों का निस्तारण करेंगे. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयास है कि लोक अदालत में लक्ष्य के अनुसार वादों का निस्तारण कराया जा सके.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के मुताबिक, लोक अदालत को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन की ओर से लोक अदालत का नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह को बनाया गया है. लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कई दौर की बैठक हो चुकी है.

नोडल अधिकारी गंभीर सिंह द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी कराने और व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के वादों और प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, दाखिल खारिज, बैंक ऋण संबंधित मामले, राजस्व संबंधी मामले, वन भूमि संबंधी मामले, भूमि अर्जन से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावे आदि का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा.

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