नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई जारी रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि कल 7 नवंबर को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की आरक्षण संबंधी रिपोर्ट लिखित रूप में प्रस्तुत करें.
बुधवार 6 नवंबर को हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने कहा कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है. जिसकी रिपोर्ट अब शासन को मिल चुकी है. जिसपर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधयेक लाने जा रही है. इसको कोर्ट ने सरकार से लिखित रूप में पेश करने को कहा है.