नैनीताल:एनआईओएस यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से छह माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार को फिर से जवाब पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया था. अब इस मामले में सुनवाई 6 नवंबर को होगी.
एनसीटीई से ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों ने दायर की है याचिका:दरअसल, अल्मोड़ा के रहने वाले गोपाल सिंह समेत 115 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. उनका कहना है कि वे सभी बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed) डिग्री धारक हैं. इसके साथ ही उन्होंने एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है. वो प्राथमिक शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, लेकिन विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में सरकार उन्हें डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं मान रही है. इस वजह से सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं.