नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक तैनात किए जाने का मामला पहुंचा है. जिसकी सुनवाई सम्भवतः मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश पंकज पुरोहित की खंडपीठ में होगी.
मामले के अनुसार, उधम सिंह नगर जिले के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से इसको चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार ने राज्य के जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात करने का फैसला लिया है. और उसके बाद उधम सिंह नगर जिला पंचायत में भी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है.
याचिका में आगे कहा गया, सरकार ने 2010 में उच्च न्यायालय में शपथपत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी. तभी नियुक्ति की जाएगी जब आवश्यक हो. अब सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है. जो कि उच्च न्यायालय में दिए गए बयान के खिलाफ है. इसलिए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में दिए गए वचन प्रार्थना पत्र का स्वयं उल्लंघन किया है.