मुजफ्फरनगर: यूपी के शामली में करीब आठ साल पहले एक मामला आया था, जिसमें सौतेले पिता ने अपनी 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है. सौतेले पिता को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है.
मामला शामली के थाना कांधला के एक गांव का था. अदालत ने सौतेले पिता को सात वर्ष की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, उसी दौरान पीड़ित युवती की मौत हो गई थी.
मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई है. इसमें अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए, जिससे दोष सिद्ध हुआ है. 10 जून 2016 को सौतेले पिता ने खुद पुलिस में मामला दर्ज कराया था.