मंडी: छोटी काशी मंडी में अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है. निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अवैध मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं. नगर निगम ने बिजली बोर्ड और आईपीएच विभाग को बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए थे. विद्युत विभाग मंडी मंडल के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार ने बिजली के कनेक्शन काटने की पुष्टि की है.
वहीं, जल शक्ति विभाग मंडी मंडल के अधिशाषी अभियंता राजकुमार सैनी ने कहा कि, 'पानी का कनेक्शन काटने के लिए विभागीय लीगल कार्रवाई जारी है.' नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि, 'अवैध निर्माण घोषित होने के बाद नगर निगम एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है.' बता दें कि राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के बाद मंडी में बीती 10 सितंबर को सबसे पहले इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठी थी, जिसके बाद 12 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाई गई मस्जिद की बाहरी दीवार को खुद ही गिरा दिया था. इसके बाद 13 सितंबर को निगम कोर्ट के आयुक्त ने इस मस्जिद के पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए 30 दिन के भीतर गिराने के आदेश जारी किए थे.
दो मंजिलों में यह अवैध इमारत बनाई गई है, जिस गुंबदनुमा ढांचे को पुरानी मस्जिद होने का दावा मुस्लिम समुदाय कर रहा था, वह पहले 45 वर्ग मीटर में बनी थी. इसमें 231 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा पाया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग की भूमि भी शामिल है. निगम कोर्ट ने इस अवैध मस्जिद को 30 दिन के भीतर पुराने रूप में लाने का फैसला सुनाया था. इसी फैसले के तहत आगामी कार्रवाई करते हुए अवैध मस्जिद से बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दोनों विभागों को दिए गए है.
क्या निगम कोर्ट का फैसला