वाराणसी : मुख्तार अंसारी के 36 साल पुराने शस्त्र लाइसेंस में धोखाधड़ी मामले को लेकर आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. मुख्तार अंसारी ने दो नाली बंदूक खरीदने के लिए फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया था. इसे लेकर मुकदमा चल रहा है. मामले में दोनों पक्षों की तरफ से जिरह चल रही है. मुख्तार अंसारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की रूलिंग के अनुसार लिखित तौर पर अपनी बहस दाखिल कर चुके हैं. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज अभियोजन पक्ष अधिकारी उदय राज शुक्ला और एडीसी विनय सिंह की ओर अपनी बात रखी जाएगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 36 साल पहले फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में वाद दाखिल किया गया था. बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जा रही है.