जबलपुर।बहुमत के आधार पर योग्यता को दरकिनार कर सचिव पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए. मामला कटनी जिले के ग्राम पडखुरी का है. यहां के निवासी कालिका प्रसाद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसने ग्राम सचिव पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन योग्यता नहीं बल्कि बहुमत के आधार पर मनमाने ढंग से नियुक्ति प्रदान कर दी गई.
सरकार ने आदेश जारी कर योग्यता को प्राथमिकता दी
कालिका प्रसाद ने बहुमत के आधार पर नियुक्ति के खिलाफ अपर आयुक्त जबलपुर के पास अपील की लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद फरियादी ने हाईकर्ट की शरण ली. सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि ये याचिका साल 2013 में दायर की गयी थी. जिसमें कहा गया कि ग्राम पडखुरी के सचिव पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2007 थी. इसी दिन राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाए.
ये खबरें भी पढ़ें... |