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नियुक्ति देने का पैमाना योग्यता होनी चाहिए बहुमत नहीं, एमपी हाईकोर्ट का अहम आदेश - MP High Court order

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति का आधार योग्यता होनी चाहिए. बहुमत के आधार पर नियुक्ति देना गलत है. मामले के अनुसार कटनी जिले की एक ग्राम पंचायत में बहुमत के आधार पर सचिव की नियुक्ति की गई थी.

MP High Court order
नियुक्ति करने का पैमाना योग्यता होनी चाहिए

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 23, 2024, 12:54 PM IST

जबलपुर।बहुमत के आधार पर योग्यता को दरकिनार कर सचिव पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए. मामला कटनी जिले के ग्राम पडखुरी का है. यहां के निवासी कालिका प्रसाद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसने ग्राम सचिव पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन योग्यता नहीं बल्कि बहुमत के आधार पर मनमाने ढंग से नियुक्ति प्रदान कर दी गई.

सरकार ने आदेश जारी कर योग्यता को प्राथमिकता दी

कालिका प्रसाद ने बहुमत के आधार पर नियुक्ति के खिलाफ अपर आयुक्त जबलपुर के पास अपील की लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद फरियादी ने हाईकर्ट की शरण ली. सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि ये याचिका साल 2013 में दायर की गयी थी. जिसमें कहा गया कि ग्राम पडखुरी के सचिव पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2007 थी. इसी दिन राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाए.

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सरकारी सर्कुलर जारी होने के बाद भी कर दी नियुक्ति

सराकारी आदेश में ये भी कहा गया था कि पूर्व में हुई नियुक्तियों के लिए ये आदेश प्रभावी नहीं होगा. ग्राम पंचायत को सर्कुलर की प्रति 20 अगस्त 2007 को प्राप्त हो गयी थी. इसके बावजूद 27 अगस्त 2007 को बहुमत के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गयी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद ने अनावेदक का समर्थन किया था. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सर्कुलर जारी होने के बाद ग्राम पंचायत ने बहुमत के आधार पर नियुक्ति प्रदान की. एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेश में कहा है कि मेरिट के आधार पर सूची तैयार कर नियुक्ति प्रदान की जाए.

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