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राज्य मंत्री गौतम टटवाल को इंदौर हाईकोर्ट से राहत, लेकिन जाति प्रमाण पत्र का 'भूत' पीछे लगा - MP high court

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 1, 2024, 11:12 AM IST

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर लगाई गई याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. लेकिन याचिकाकर्ता हार मानने को तैयार नहीं है. वह इस केस को आगे लेने जाने की तैयारी में है.

MP high court
राज्यमंत्री गौतम टटवाल को इंदौर हाईकोर्ट से राहत (ETV BHARAT)

इंदौर।मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल के खिलाफ लगी याचिका पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. याचिका को खारिज कर दिया गया है. अब याचिकाकर्ता इस आदेश को डिवीजन बेंच में अपील के रूप में चुनौती दे सकते हैं. बता दें इंदौर हाई कोर्ट में पूर्व भाजपा नेता जितेंद्र कुमार मालवीय ने राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर याचिका दायर की थी. आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान गौतम टटवाल ने जाति को लेकर गलत प्रमाण पत्र दाखिल किया था.

याचिका रद्द होने से राज्यमंत्री टटवाल को मिली राहत

याचिका में बताया गया कि राज्य मंत्री गौतम टटवाल ने विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन फार्म के साथ फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया. जिस जाति का उन्होंने प्रमाण पत्र लगाया है, वह उस जाति से नहीं आते. याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद निश्चित तौर पर मंत्री गौतम टटवाल को बड़ी राहत मिली है. लेकिन याचिकाकर्ता ने जिन मुद्दों को लेकर याचिका लगाई थी और वह खारिज हो गई उसको लेकर याचिकाकर्ता डिवीजन बैंच में फिर से याचिका दाखिल करेंगे.

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डिवीजन बेंच में अपील करने की तैयारी

पूर्व भाजपा नेता जितेंद्र कुमार मालवीय का कहना है "सिंगल बैंच के इस आदेश को डिवीजन बेंच में अपील के रूप में चुनौती दी जाएगी." मालवीय का कहना है कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि टटवाल ने फर्जी प्रमाण पत्र चुनाव के दौरान दाखिल किया. उन्होंने कोर्ट में सारे सबूत रखे हैं. इस मांग पर वह अडिग हैं. फर्जी तरीके से प्रत्याशी बनकर टटवाल ने चुनाव जीता.

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