जबलपुर।वकीलों की हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने बार काउंसिल आफ इंडिया को निर्देशित किया है कि कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करें. याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गयी है. गौरतलब है कि मार्च 2023 में अधिवक्ता प्रदेश व्यापी हड़ताल पर चले गये थे. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करते हुए अधिवक्ताओं को तत्काल काम पर वापस लौटने के आदेश दिये. हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश को हवाला देते हुए कहा है कि अधिवक्ता काम पर नहीं लौटते हैं तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जायेगा.
कोर्ट ने अधिवक्ताओं के खिलाफ अवमानना की चेतावनी दी थी
कोर्ट ने ये भी कहा था कि आदेश का पालन नहीं करने वालों अधिवक्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जायेगी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आदेश की प्रति के साथ स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर के अध्यक्ष, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष के अलावा प्रदेश भर के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को नोटिस जारी करें. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि 25 प्रकरणों के निराकरण का आदेश तीन माह के लिए स्थगित कर दिया गया था.