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फरीदाबाद में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना - Faridabad court sentenced rapist - FARIDABAD COURT SENTENCED RAPIST

Faridabad Court Sentenced Rapist: फरीदाबाद कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी 20 साल कैद की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. वारदात 2022 की थी. दोषी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाया और बार-बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

Faridabad Court Sentenced Rapist
Faridabad Court Sentenced Rapist (ईटीवी भारत फरीदाबाद रिपोर्टर)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 31, 2024, 5:41 PM IST

फरीदाबाद:हरियाणा के फरीदाबाद में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाकर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, मामला 16 मार्च 2022 का है. जब पीड़िता किसी काम से अपनी गली से दूसरी गली में दुकान पर गई थी. तभी आरोपी ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाया और बार-बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

नाबालिग को किया किडनैप: पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि वारदात के संबंध में महिला थाना बल्लभगढ़ में एक शिकायत दी गई थी. वारदात के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना दी जिस पर उच्च अधिकारियों ने तुरंत केस दर्ज कर जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 13 मार्च को दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गई थी. रास्ते में पानी देने वाला लड़का जुगनु दूसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था. तभी आरोपी ने कहा कि वह भी उसकी गली में ही जा रहा है, अपने टैंपो से पीड़िता को घर छोड़ देगा. जिसके बाद लड़की आरोपी के टैंपो में बैठ गई.

लड़की को बनाया बंधक: जिसके बाद आरोपी लड़की को अपने कमरे पर ले गया और नाबालिग लड़की का अपहरण किया. लड़की को आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी ने दूसरे दिन भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग लड़की को शाम के समय उसकी गली के बाहर छोड़ा.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा:महिला थाना पुलिस ने केस में कार्रवाई करते हुए आरोपी जुगनू निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा हाल सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था. जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सभी गवाह व साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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