रांची: झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि उनके पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है.
संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प अभी भी मौजूद है. आलमगीर आलम ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि इससे पहले भी न्यायिक हिरासत में बंद विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलता रहा है. हाल ही में खुद हेमंत सोरेन को यह मौका मिला है.
हत्या का आरोपी विधायक भी सदन की कार्यवाही में लेता है हिस्सा
इस सवाल के जवाब में कि क्या वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आलमगीर आलम ने कहा कि हम सभी न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर यह चैनल बनाया गया है कि हम ऊपरी अदालत में जाते हैं. इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि हमने देखा है कि हत्या का आरोपी विधायक भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता है. इस मामले को लेकर जब सीएम चंपई सोरेन की प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने पूछा कि कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?