रांची:ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है. उनको 7 मई को गिरफ्तारी के दिन से सस्पेंड माना जाएगा.
दरअसल, 6 मई को ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम समेत उनके करीबियों के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान जहांगीर आलम के नाम से रेंट पर लिए गये सर सैयद रेजीडेंसी नाम के फ्लैट से 34 करोड़ से ज्यादा रुपये जब्त किये गये थे. इसके बाद 7 मई को ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.
कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने पत्र भेजकर सूचित किया है कि संजीव कुमार लाल की पीएमएलए, 2002 की धारा 3 और धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए 7 मई को गिरफ्तार किया गया है. उसी दिन पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद 8 मई से 6 दिन का रिमांड मिला है.
लिहाजा, झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत हिरासत में लिए जाने की अवधि से निलंबित किया जाता है. हालांकि संजीव कुमार लाल को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान तय नियमावली के तहत किया जाएगा. हिरासत या कारावास से मुक्त होने के बाद ही संजीव कुमार लाल सेवा में योगदान दे पाएंगे.