नई दिल्ली: दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की जुडीशियरी कमिटी और निगम के रिजॉल्यूशन का पालन करते हुए 5 साल से ज्यादा समय से सील प्रॉपर्टी को डी-सील करने की कार्यवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. मेयर शैली ओबराय ने कहा की 15 सालों के बीजेपी शासन में लगभग 2000 व्यापारियों की दुकानें सील हुई थीं.
मामला कोर्ट में गया. 13 Sep 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिलाने के लिए जुडीशियरी कमिटी का गठन किया. 18 दिसंबर 2023 को कमिटी ने प्रॉपर्टी को डी-सील करने का निर्देश दिया. इसके बाद 23 दिसंबर को बुलाई गई हाउस के स्पेशल सेशन में रिजॉल्यूशन पास कर कमिश्नर को डी-सील करने का निर्देश दिया गया. इसके बाद हुई बैठक में दोबारा रिजॉल्यूशन पास किया. मेयर ने कहा कि DMC Act साफ़-साफ़ कहता है कि पॉवर एमसीडी हाउस के पास है. किसी अधिकारी या विभाग के पास अधिकार नहीं कि सदन में पास हुई पॉलिसी को रिजेक्ट करे या लागू होने से रोके.
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