जबलपुर।जबलपुर में आवासीय क्षेत्र में बच्चों के लिए आरक्षित खेल मैदान में विवाह समारोह का आयोजन किए जाने के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.
देर रात तक डीजे बजने से पढ़ाई बाधित
दीपक चांदवानी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि घमापुर झंडा चौक में बच्चों के लिए खेल मैदान आरक्षित है. खेल मैदान आवासीय क्षेत्र में स्थित है. खेल मैदान में शादी व अन्य समारोह का आयोजन किया जाता है. इस दौरान देर रात तक डीजी बजने से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा समारोह से होने वाली गंदगी के कारण बच्चे मैदान में खेल नहीं पाते. याचिका में कहा गया है कि खेल मैदान में देर रात तक असामाजिक तत्वों को जमावड़ा रहता है.
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