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सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप, हाई कोर्ट ने जारी किए नोटिस - High Court Notice Gyaneshwar Patil

खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि चुनाव में दिए हलफनामे में सांसद ने कई जानकारियां झूठी दी हैं.

HIGH COURT NOTICE GYANESHWAR PATIL
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को हाईकोर्ट का नोटिस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 11:51 AM IST

बुरहानपुर: खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल लोकसभा चुनाव के समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे और पेशे से वकील मनोज कुमार अग्रवाल ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ज्ञानेश्वर पाटिल ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में सत्य छुपाकर झूठी जानकारी दी है.

चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप (ETV Bharat)

चुनाव निरस्त करने की मांग

इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में सभी दस्तावेज जमा किए हैं जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने हलफनामे में सत्य को छुपाकर गलत जानकारी दी है. इन्हीं तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह निवेदन किया गया है कि निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने के बजाए दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को खंडवा संसदीय क्षेत्र का विजयी सांसद घोषित किया जाए.

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4 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस संबंध में सभी को नोटिस जारी किए हैं. अब इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की है. इस मामले में सुनवाई के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. याचिकाकर्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि जबलपुर हाई कोर्ट ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में रिटर्निंग अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का चुनाव निरस्त करने की मांग की है.

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