हरियाणा में 90 मतगणना केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती, चुनाव आयोग ने जारी किए ये सख्त निर्देश - Haryana Lok Sabha Election Results - HARYANA LOK SABHA ELECTION RESULTS
Lok Sabha Election Results 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए हरियाणा में भी चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. 4 जून को प्रदेश के 90 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जायेगी. एक दिन पहले हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारियों और राजनीतिक दलों को कई अहम निर्देश दिए हैं.
हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल (File Photo)
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना 4 जून 2024 की सुबह 8 बजे शुरू होगी. मतगणना राज्य के सभी 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 90 मतगणना केंद्रों पर होगी. इसके साथ ही करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव की काउंटिंग भी होगी. मतगणना के लिए जरूरी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
सभी आवश्यक तैयारियां पूरी
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतणना की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. उन्होंने बताया कि मतगणना संबंधी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर-0172-1950, कंट्रोल रूम टेलीफोन 0172-2701362 और ईमेल hry_elect@yahoo.com पर संपर्क किया जा सकता है.
अधिकारियों को गोपनीयता के सख्त निर्देश
निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती में शामिल प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी होगी. इसका उल्लंघन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-128 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.
अपनी सीमाओं का ध्यान रखें अधिकारी
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव संचालन से जुड़ा कोई भी अधिकारी (मतदान के अलावा) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना बढ़े. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के तहत उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं. कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के चुनाव के संबंध में अपने आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है, उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का रखें ध्यान
अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134/ए के तहत दंड दिया जा सकता है. इसमें 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.