लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लिफ्ट और एस्केलेटर के कारण बढ़ते हादसों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है. इस पहल के तहत शनिवार को दोनों सदनों में लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल चर्चा के बाद ध्वनिमत से पास हो गया. इस बिल में लिफ्ट व एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, हादसे के दौरान संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देने, हादसे में पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं.
अधिनियम के दायरे में सभी निजी और सार्वजनिक भवन व परिसर :प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस अधिनियम के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए सदन को बताया कि इस अधिनियम के दायरे में प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के भवनों व परिसरों को लाया गया है. निजी उपयोग में लगवाई गई लिफ्ट में इस अधिनियम की कुछ शर्तों में से ढील दी गई है. लेकिन, सार्वजनिक उपयोग में लगाई गई लिफ्ट व एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, हादसे के दौरान संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देने, हादसे में पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत औद्योगिक एरिया या परिसर में लगी लिफ्ट य एस्केलेटर पर इस अधिनियम की शर्तें लागू नहीं होगी, बाकी प्रदेश की सभी निजी व सार्वजनिक भवनों व परिसरों पर लगी लिफ्ट एवम् एस्केलेटर पर इस अधिनियम की शर्तें अनिवार्य रूप से प्रभावी होगी.
प्रतिष्ठानों में बहुतायत में लगाई जा रही लिफ्ट :उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण व नगरीकरण के कारण जरूरत के मुताबिक बहुमंजिला इमारतें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं. इन इमारतों का उपयोग करने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर की भी मांग बढ़ी है. बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बहुतायत में लिफ्ट लगाई जा रही हैं और उपयोग भी किया जा रहा है. रेलवे स्टेशनों और तीर्थ स्थलों पर भी लिफ्ट व एस्केलेटर का उपयोग बढ़ा है. लिफ्ट व एस्केलेटर का प्रयोग आसक्तजनों के साथ बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग करते हैं. इस व्यवस्था के लागू होने से लिफ्ट संचालक सावधानी बरतेंगे और हादसे भी कम होंगे.