बाराबंकीःकरीब 6 साल पहले पत्नी ने द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर अवैध सम्बन्धों में बाधक बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पति की हत्या करके शव को घर मे ही जमीन के अंदर दबा दिए जाने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके सहयोगी को यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 अनिल कुमार शुक्ल ने शुक्रवार को सुनाया.
एडीजीसी रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि संगीता ने थाना रामनगर में 29 जुलाई 2018 को तहरीर दी कि अमोली कीरतपुर निवासी उसका भाई अनुरुद्ध कुमार गोस्वामी करीब 7 माह पहले घर से लापता है. काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं चल सका. जब वह अपने अपने मायके आई तो भाई के कमरे के अंदर जमीन काफी धंसी हुई दिखाई दी. जमीन में सरिया डालकर देखा गया तो तेज बदबू आ रही थी.
संगीता ने बताया कि उसके भाई अनुरुद्ध कुमार से उनकी पत्नी रीता अक्सर लड़ाई झगड़ा करती थी. जिस दिन उसके भाई लापता हुए थे, उसी रात को करीब 9 बजे उसकी भाभी रीता का झगड़ा हुआ था. रीता के कुछ लोगों से अवैध सम्बंध थे, जिनका उसका भाई हमेशा विरोध करता रहता था. जिसके कारण उनके बीच आपस में आये दिन झगड़ा होता रहता था. रीता करीब 3 माह से घर छोड़कर अपने बच्चों सहित लखनऊ में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रही है.