कोटा: मंदबुद्धि युवती से 3 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 50 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पीड़ित परिवार को अच्छे से जानता था और बीते 10 सालों से उनके अच्छे संबंध भी थे. इसके बावजूद उसने अकेला पाकर मंदबुद्धि युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया था.
पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि घटनाक्रम 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था. इस मामले में गुमानपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि आरोपी उनके घर के सामने लकड़ी की टाल पर काम करता है. इसी का फायदा उठाकर 25 अक्टूबर 2021 को दोपहर में आरोपी उनके घर में प्रवेश कर गया.