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मंदबुद्धि युवती से घर में घुसकर किया था दुष्कर्म, आजीवन कारावास के लिए दंडित

मंदबुद्धि युवती से घर में घुसकर किया था दुष्कर्म, आजीवन कारावास के लिए दंडित. यहां जानिए पूरा मामला...

Pocso Court Kota
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ETV Bharat Kota)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 24 hours ago

कोटा: मंदबुद्धि युवती से 3 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 50 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पीड़ित परिवार को अच्छे से जानता था और बीते 10 सालों से उनके अच्छे संबंध भी थे. इसके बावजूद उसने अकेला पाकर मंदबुद्धि युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि घटनाक्रम 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था. इस मामले में गुमानपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि आरोपी उनके घर के सामने लकड़ी की टाल पर काम करता है. इसी का फायदा उठाकर 25 अक्टूबर 2021 को दोपहर में आरोपी उनके घर में प्रवेश कर गया.

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उसकी 30 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी से दुष्कर्म किया. जब आरोपी उनके घर से बाहर निकाला और उसे धक्का देता हुआ भाग गया. इससे ही उसे शक हुआ था कि आरोपी ने घर में कुछ गड़बड़ की है. जब उसने अपनी बेटी के कपड़ों की जांच की तो उसे दुष्कर्म का शक हुआ और उसने अपनी बेटी से इस पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद उसने इशारों ही इशारों में मामले को बताया. बाद में पीड़िता की मां ने गुमानपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की और न्यायालय में चालान पेश किया था. इसके बाद ही आज पॉक्सो क्रम संख्या तीन न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया है.

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