मधुबनी:बिहार में मधुबनी व्यवहार न्यायालय ने एक नाबालिग के साथदुष्कर्म और हत्याकरने के मामले मे दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 25000 का जुर्माना भी लगाया है. शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सैयद मो. फजलूल बारी की न्यायालय में सजा के बिंदु सुनवाई हुई. मामला कलुआही थाना क्षेत्र का है.
दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद:अदालत ने 376ए , 376डी, दफा 302, 120बी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी को जीवन-पर्यत्न (उम्रकैद) कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. हालांकि पुलिस की ओर से अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने न्यायालय से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की थी.
मामला 4 साल पुराना:अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 17 अगस्त 2020 की है. नाबालिग पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली थी. काफी समय बीत जाने के बाद जब नाबालिग घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने रात भर काफी खोजबीन की. सुबह में जानकारी मिली कि गांव के ही एक शख्स के घर में बच्ची की लाश मिली है. सूचना मिलने पर पुलिस के साथ जब किशोरी सहनी के घर नाबालिग के पिता पहुंचे तो नाबालिग का शव पड़ा पाया.