सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने गोहाना के गांव भैंसवाल कलां में दंपती की हत्या के मामले में दस आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने दो सगे भाइयों समेत सभी 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर 25 हजार से 31 हजार रुपये तक जुर्माना किया गया है. चुनावी रंजिश के बाद शुरू हुए खूनी खेल में दंपती की हत्या की गई थी.
गांव भैंसवाल कलां निवासी सुरेंद्र ने 8 जून, 2019 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई होशियार सिंह (55) व उनकी पत्नी निर्मला (48) 7 जून, 2019 की रात को घर में अलग-अलग कमरों में सो रहे थे. गांव के ही को-ऑपरेटिव बैंक में सचिव होशियार सिंह छत पर बने कमरे में थे तो उनकी पत्नी नीचे कमरे में पुत्रवधू के साथ सो रही थीं. सुरेंद्र ने बताय था कि वह भी घर में ही सो रहे थे. घटना के दिन तड़के साढ़े तीन बजे गोलियों की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई थी.
सुरेंद्र ने देखा कि छत की सीढ़ियों से गांव का ही परमजीत उर्फ मोनू, मोहित उर्फ बिहारी, मोनी उर्फ नवीन, मोनी का भाई विकास और गांव कटवाल निवासी सुमित के साथ कई अन्य युवक नीचे उतर रहे थे. उन्हें देखकर वो जान बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में छिप गए थे. इसी दौरान हमलावरों ने उनकी भाभी निर्मला को कमरे में जाकर गोली मार दी थी. बाद में हमलावर उनके भतीजे मोनू को भी मारने की बात कहते हुए मौके से भाग गए थे.